MP Labour Card  क्या है ? कैसे Online आवेदन करे step-by-step

MP Labour Card : प्रत्येक सरकार अपने राज्य के हर वर्ग के लिए तरह-तरह की योजनाएं लागू करती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए लेबर कार्ड योजना को लागू किया है। इस कार्ड के माध्यम से राज्य के श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलायी जाने वाली तमाम योजनाओं जैसे बच्चें की शिक्षा, परिवार की चिकित्सा संबंधित, बेटी के विवाह संबंधित योजनाओं का लाभ इस कार्ड के माध्यम से उठाया जा सकता है।

इसके तहत एमपी भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सार्वजनिक अथवा असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यो में कार्यरत श्रमिकों का इसके तहत पंजीकरण किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध आंकडों की अगर बात की जाए तो अभी तक अनुसार वर्तमान समय तक मण्डल के अंतर्गत लगभग 14 लाख से उपर निर्माण श्रमिक, श्रमिक सेवा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा कर इसका लाभ उठा रहे हैं।

आज हम आपको इस आर्टिकल में मध्यप्रदेश के लेबर कार्ड के रजिस्ट्रेशन के बारें में, स्टेटस चेक करने बे बारें में, इससे क्या-क्या लाभ है आदि प्रश्नों को जवाब देंगे। यह बहुत ही आसान है। इसे आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हमने पूरी जानकारी दी है।

MP Labour Card  क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ?

अगर आप मध्यप्रदेश लेबर कार्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ मापदंड और पात्रता है। जिसका आपको पालन करना होगा।

1ः भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल ¼MP Labour Card) में पंजीकृत होने के लिये सबसे पहली शर्त है कि आपको मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2ः श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्षों से कम होनी चाहिये।

3ः पंजीयन के समय श्रमिक को पिछले एक वर्ष में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य से संबंधित कार्य में अपनी सेवायें देना अनिवार्य शर्त है। अन्यथा आपका पंजीयन नहीं हो सकता है।

4ः एमपी सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को कई वर्गों में बांटा है। यदि आप भी इन वर्गों में आते हैं तो आप आप MP Labour Card  के लिए पात्र होंगे अन्यथा नहीं।

नोंट : वर्गीकृत सूची मण्डल द्वारा श्रमिक सेवा पोर्टल (labour.mponline.gov.in) पर दी गयी है। जिसमें आपको अपना वर्ग देख कर पंजीयन कराना चाहिए।

  1. पत्थर तोडने वाले श्रमिक
  2. कारपेंटर
  3. लकडी पैक करने वाले श्रमिक   
  4. गोताखोर श्रमिक
  5. मिक्सरमैन श्रमिक 
  6. लकडी काटने वाले श्रमिक
  7. वेल्डिंग करने वाले श्रमिक
  8. मुख्य मजदूर
  9. कुएं खोदने वाले श्रमिक
  10. मैकेनिक
  11. पेंटर
  12. फिटर
  13. इलेक्ट्रीशियन पाइप मरम्मत कार्य में लगे प्लंबर
  14. मिस्त्री 
  15. लोहार
  16. सुरंग में काम करने वाले श्रमिक
  17. बडे यांत्रिकी कार्य जैस-भारी मशीनरी ऑपरेट करने वाले श्रमिक
  18. पंप आपरेटर  रोलर चालक
  19. चौकीदार
  20. पॉलिश करने वाले श्रमिक
  21. सडक निर्माण में लगे श्रमिक  
  22. संगमरमर की कारीगरी करने वाले श्रमिक
  23. खनिज श्रमिक
  24. भवन निर्माण कार्य में लगा हुआ श्रमिक
  25. मिट्टी का कार्य करने वाले श्रमिक 
  26. चैक डैम के निर्माण में लगे श्रमिक
  27. चूना बनाने की क्रिया में लगे श्रमिक
  28. तालाबों के निर्माण और रख रखाव का कार्य करने वाले श्रमिक
  29. 28.बांध निर्माण में लगे श्रमिक
  30. 29.कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले श्रमिक
  31. खान अधिनियम के अधीन आने वाले श्रमिक
  32. रिचार्ज पिट, सोक पिट अथवा सोक चैनल से सम्बंधित कार्य में लगे श्रमिक

MP Labour Card बनवाने के लिए क्या क्या Documents की आवश्यकता होगी ?

 आइए हम देखते हैं कि श्रमिक कार्ड के पंजीकरण के दोरान कौन-कौन दस्तावेजों की जरूरत होती है। आपको पंजीकरण के पूर्व इन दस्तावेजों को चेक कर लेना चाहिए क्योंकि इनके बिना आपका पंजीकरण संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको निर्धारित प्रारूप में आवेदन (जो की आपको सम्बंधित कार्यालय से प्राप्त होगा) में भरना होगा। इसके साथ ही इन दस्तावेजों की जरूरत होगी। जो निम्नवत हैं-

  • राशन कार्ड की फोटोस्टेट कापी
  • अभ्यर्थी का बैंक खाता व उसका विवरण अनिवार्य है।
  • अभ्यर्थी का 2 पासपोर्ट साईज फोटो ग्राफ की आवश्यकता होगी।
  • पहचान पत्र के लिए आपके पास निम्नलिखित में से एक होना आवश्यक है-जैसे आधार कार्ड/ ड्र्राइविंग लाइसेंस / वोटर आईडी /बिजली का बिल/राशन कार्ड आदि।
  • सबसे महत्वपूर्ण डाकुमेंट की बात की जाए तो आपके पास 90 दिन कार्य किये जाने के संबंधी प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित हस्ताक्षरित होना चाहिए।
  • आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए।
  • आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड भी होना चाहिए।
  • आय प्रमाण पत्र

MP Labour Card बनवाने के लिए Online आवेदन कैसे करे ?

अब आपका सब डाकुमेंट तैयार हो गया तो आप अपना श्रमिक कार्ड में पंजीकरण (MP Labour Card Registration) आसानी से करा सकते हैं। इसके लिये आपको मध्य प्रदेश श्रम मंत्रालय द्वारा विकसित किये गये श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाईट (labour-mponline-gov-in) पर विजिट करके आवेदन करना होगा। वैसे आपको इसके लिए सबसे पहले आपको सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जबकि  ग्रामीण क्षेत्रों के लिये इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों के लिये आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर निकाय सक्षम अधिकारी होते हैं जिनके समक्ष आपको उपस्थित होना होता है।

जब आप सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सक्षम अधिकारी आपके आवेदन की पुष्टि करते हैं तथा आपको आवेदन पत्र प्रमाणित कर देते हैं। इसके साथ ही आपको अपने पिछले 1 साल में किये गये कम से कम 90 दिनों के कार्य की सत्यता को स्व प्रमाणित करके उसकी पुष्टि करनी होती है। इतना कार्य करने के बाद अब आप चाहे तो अपने आसपास स्थित कामन सर्विस सेन्टर या जन सेवा केन्द्र में मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड के लिये पंजीकरण आसानी से करवा सकते हैं। वैसे आप स्वयं भी चाहे तो श्रमिक कार्ड के लिये आनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके बारें में हम आपको नीचे स्टेप बाई स्टेप जानकारी देने जा रहे हैं।

सबसे पहले आपको एमपी श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट labour-mponline-gov-in पर जाना होगा।

  • अब आपके सामने उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी।
  • अब आपको होम पेज पर अधिनियम प्रबंधन प्रणाली का लिंक दिखाई देगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने Labour Act Management System वेबसाइट खुल जाएगी।
  • अब आपको अपनी भाषा हिन्दी या अंग्रेजी का चयन करना होगा।
  • फिर वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा और फिर पोर्टल के उपयोग हेतु पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
  • अगर आप नए यूज़र हो तो Register Now  बटन पर क्लिक करना होगा फिर New Registration  पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जायेगा। जिसमें अपना विवरण ध्यान से भरना होगा। जब आप सबकुछ ठीक ढंग से भर लेंगे तो उसे सम्मिट करना होगा।
  • उसके बाद मांगे गये दस्तावेजों को लोड करना होगा।
  • अब आप एक बार फिर से ध्यान से चेक कर उसे सम्मिट कर दें। इस तरह से आपको फार्म सफलता पूर्वक अग्रसेशित हो गया।
  • आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित रखे।

MP labour card status कैसे चेक करे ?

MP श्रमिक कार्ड का अगर आपको स्टेटस चेकर करना है तो आप इसे अपने से ही चेक सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गये स्टेप को अपनाना होगा।

  • इसके लिए आपको सबसे पहले पंजीकृत श्रमिक को इस लिंक पर http://shramsewa.mp.gov.in/Public/Reports/CheckStatusOfRegisteredMembers.aspx क्लिक करना होगा।
  • तत्पचात आपको यहाँ अपनी 9 अंकों की आईडी और पासवर्ड भरनी होगी।
  • अंत में सदस्य की जानकारी देखें वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा।
  • अब आप यहाँ से अपने श्रमिक कार्ड की स्थिति की जाँच बहुत आसानी से कर सकते हैं।

FAQ-

प्रश्न1- एमपी श्रमिक कार्ड कितने वर्ष तक वैलिड रहेगा।

उत्तर-यह कार्ड आने वाले 5 साल तक के लिए वैलिड रहेगा।

प्रश्न2-एक परिवार में कितने सदस्यों का श्रमकार्ड बन सकता है।

उत्तर-परिवार में जो सदस्य मजदूर या श्रम कार्ड के सूची के अनुसार कार्य करता है तो वह श्रम कार्ड बनवा सकता है लेकिन परिवार का सदस्य एक ही श्रम कार्ड का लाभ ले सकता है।

प्रश्न3-इस श्रम कार्ड को बनवाने की आयुसीमा क्या है।

उत्तर- इस श्रम कार्ड को बनवाने की आयुसीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक है।

प्रश्न4-अगर कोई व्यक्ति दो वर्ष में 120 दिन कार्य किया है तो क्या उसका श्रमकार्ड बन सकता है।

उत्तर-नहीं, इसके लिए एक वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। 

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