यूपी सामूहिक विवाह योजना 2023 एक सरकारी योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के तहत, गरीब परिवारों के विवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, विवाह करने वाले जोड़ों को 35,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसमें से 20,000 रुपये लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यह योजना गरीबी रेखा में रहने वाले परिवारों के लिए है जो विवाह करने के लिए वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। योजना के तहत, बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की बेटियों की शादी पर 51,000 रुपये खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलता है।
यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत निम्नलिखित लाभ हैं:
- योजना के तहत प्राप्त धनराशि की मदद से गरीब और कमजोर परिवार अपनी बेटी का विवाह आसानी से कर सकते हैं।
- सामूहिक विवाह आयोजन में शादी करने वाले हर जोड़े को 51,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं, जिसमें से 35,000 रुपये शगुन के रूप में कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
- योजना में पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है।
- विवाह संस्कार के समय कन्या के लिए जरूरी सामग्री खरीदने के लिए भी धनराशि प्रदान की जाती है। यदि विधवा या तलाकशुदा हैं, तो उन्हें अलग से आर्थिक सहायता दी जाती है।
- योजना के तहत राज्य के सभी गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन आसान होगा और हर बेटी का अच्छे से कन्यादान होगा।
- योजना के माध्यम से पहले से ही 1790 लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
यूपी सामूहिक विवाह योजना के लिए योग्यता के बारे में निम्नलिखित जानकारी है:
- आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- विवाह करने वाली कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और विवाह करने वाले लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- योजना का लाभ केवल बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को ही मिलेगा।
- योजना के तहत असहाय विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
- योजना के तहत सामूहिक विवाह कराने के लिए समारोह में कम से कम 10 जोड़े होना चाहिए।
- वर-वधु की शादी के लिए दोनों परिवारों की रजामंदी होनी चाहिए।
- यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार से हैं, तो उनकी वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार से हैं, तो उनकी वार्षिक आय 56,460 रुपये होनी चाहिए। इससे अधिक आय वाले आवेदक योजना के पात्र नहीं होंगे।
- योजना का लाभ केवल उन्हें मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में निम्नलिखित शामिल होते हैं:
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- वर-वधु का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड
- वर-वधु का जन्म प्रमाण पत्र
- वर-वधु की फोटो
- कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति (SC)/जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए)
- कन्या का बैंक खाता विवरण
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए विवाह सहज बनाना है और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc पर जाना होगा।
वेबसाइट का होम पेज खुलने के बाद, “नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें)” ऑप्शन पर क्लिक करें।

यहां आपको स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र मिलेगा। आवेदक की आधार संख्या और कैप्चा कोड डालें और “आधार वैलिडेट करने हेतु OTP भेजे” ऑप्शन पर क्लिक करें।

आधार नंबर की पुष्टि होने के बाद, योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में पुत्री की शादी की तिथि, जनपद, तहसील, आदि की सभी जानकारी को सही से भरें।

सभी जानकारी भरने के बाद, “SAVE” ऑप्शन पर क्लिक करें और फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच करें।
इस तरह से आपका यूपी सामूहिक विवाह योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा।
यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑफ़लाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- इस योजना का लाभ लेने के लिए, आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर, आपको योजना का एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- डाउनलोड करने के बाद, फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरें। फिर आवश्यकता के अनुसार सभी दस्तावेजों को अपने फॉर्म के साथ अटैच करें।
- अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/नगर निगम, नगर पालिका, जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जाकर फॉर्म को जमा करें।
- इस तरह से आपका यूपी सामूहिक विवाह योजना में आसानी से आवेदन हो जाएगा।
FAQ – यूपी सामूहिक विवाह योजना
यूपी सामूहिक विवाह योजना 2023 क्या है?
यह योजना राज्य की कन्याओं का कल्याण करने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सामूहिक विवाह कराने के लिए शुरू की गई है। इसमें राज्य के गरीब और कमजोर परिवारों की बेटियों का सामूहिक विवाह कराने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
UP Samuhik Vivah Yojana का लाभ लेने के लिए वर-वधु की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
इस योजना का लाभ लेने के लिए वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
उत्तरप्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद, विवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता के रूप में 51,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
उत्तरप्रदेश सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के गरीब परिवारों को उनकी आर्थिक समस्याओं के कारण अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थ होने पर आर्थिक सहायता द्वारा उनके जीवन स्तर में सुधार करना।
UP Samuhik Vivah Yojana में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
आप इस योजना का लाभ ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों में से किसी एक के रूप में चुन सकते हैं।
UP Samuhik Vivah Yojana का लाभ किन-किन वर्गों को दिया जाएगा?
इस योजना का लाभ राज्य के सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को दिया जाएगा।